स्वधार गृह कांड:  बृजेश ठाकुर की रिमांड पर नहीं हुई कार्यवाही

स्वधार गृह कांड:  बृजेश ठाकुर की रिमांड पर नहीं हुई कार्यवाही

मुजफ्फरपुर  
बालिका गृहकांड में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर की स्वधार गृहकांड में रिमांड के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि, एक बार फिर पुलिस कोर्ट में अनुपस्थिति रही। इस कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। रिमांड के बिंदु पर पुलिस को अपना पक्ष रखना था। 

विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद ने बताया कि पुलिस की ओर से रिमांड पर पक्ष रखे जाने पर आगे की कार्यवाही हो सकेगी। अब 19 दिसंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले सात नवंबर समेत कई तिथियों पर पुलिस कोर्ट में नहीं पहुंच सकी थी, जबकि रिमांड के लिए महिला थानेदार ने बीते 18 अगस्त को ऑफलाइन माध्यम से अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद पुन: पांच अक्टूबर को ऑनलाईन अर्जी दाखिल की गई थी। पुलिस की ओर चुनावी ड्यूटी की व्यस्तता के कारण पक्ष रखने में देरी की बात कही जा रही है। 

रिमांड की मंजूरी के बाद ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली से मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट किया जा सकेगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू हो सकेगी। इससे स्वधार गृह कांड से जुड़े रहस्यों व अन्य आरोपियों की कलई खुल सकेगी। साहू रोड स्थित भारत माता लेन में संचालित स्वधार गृह से 11 महिलाएं व चार बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। 30 जून 2018 को बाल संरक्षण इकाइ के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।