लॉक डाउन के दौरान कूलर-पंखा-एसी और फ्रिज की दुकानें खोलने की छूट

लॉक डाउन के दौरान कूलर-पंखा-एसी और फ्रिज की दुकानें खोलने की छूट

भोपाल

भोपाल में लॉक डाउन के बीच राहत भरी कूल-कूल खबर है. यहां फ्रिज, एसी-कूलर और पंखे की दुकानें खुली रहेंगी. कलेक्टर ने गर्मी को देखते हुए ये आदेश जारी कर दिया है. लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दुकानदारों को माल की होम डिलिवरी करना पड़ेगी.

भोपाल में तापमान 42 डिग्री पार हो चुका है. लॉक डाउन होने के कारण लोग पंखे-कूलर न तो खरीद पा रहे हैं और न ही उन्हें सुधरवा पा रहे हैं. लेकिन अब जिला प्रशासन ने फ्रिज कूलर एसी पंखे की दुकानें खोलने की छूट दे दी है. टोटल लॉक डाउन के बीच प्रशासन ने ये थोड़ी सी राहत दी गयी है

कलेक्टर गाइडलाइन के तहत
कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने जो गाइड लाइन जारी की है उसमें ज़िले में टोटल लॉक डाउन रहेगा. जिले की सारी सीमाएं सील रहेंगी और सड़क और रेल परिवहन पर पूरी तरह बैन रहेगा. शहर के बाहर आने-जाने पर रोक रहेगी. इस दौरान सिटी बस सर्विस भी पूरी तरह बंद रखी जाएगी. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं और कोचिंग संस्थान सब बंद रहेंगे.सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पा, सलून बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.इस दौरान 17 मई तक सभी तरह की सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी. शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी.

 

घर पर रहें बुज़ुर्ग

इस दौरान बुजुर्गों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी. 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग लोगों को घर में रहने की हिदायत है. थूकना, शराब-पान-गुटखा तंबाकू प्रतिबंधित रहेंगे.

जरूरी सरकारी सेवाएं जारी रहेंगी
इस दौरान सिर्फ ज़रूरी सेवाओं, दवाई की दुकानें खोलने की छूट रहेगी. सरकारी दफ्तर खुलेंगे लेकिन उनमें 33 फ़ीसदी से ज़्यादा का स्टाफ नहीं होगा. कंटेनमेंट जॉन के बाहर निर्माण कार्य जहां पर मजदूर उपलब्ध हो उन्हीं को अनुमति रहेगी.शादी समारोह की छूट रहेगी लेकिन उसमें 10 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे. अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 10 लोगों के आने की इजाज़त रहेगी.

इन्हें रहेगी छूट
लॉक डाउन 3 के दौरान इमरजेंसी ड्यूटी वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.दूध और दवाई की दुकान पर लोग जा सकेंगे.खाना वितरण की व्यवस्था जारी रहेगी.सांची पार्लर में किराना और खाद्य सामग्री बेचने की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी. नगर निगम सब्जियां-फल मुहैया कराएगा.इस दौरान रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलीवरी हो सकेगी.कंटेनमेंट एरिया के बाहर वाले इलाकों में आटा चक्की खुली रहेंगी.

ई-पास के नए नियम
प्रशासन ने ई-पास प्रणाली के नए नियम जारी किए हैं. तीन परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति मिलगी-
- व्यक्तिगत मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और अति आवश्यक सेवाओं के लिए मिलेगी अनुमति
- ग्रामीण इलाकों में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर औद्योगिक गतिविधियां निर्माण कार्य मनरेगा को अनुमति
- टू व्हीलर पर केवल एक व्यक्ति को अनुमति होगी
कलेक्टर की ओर से जारी ये आदेश 17 मई की रात 12:00 बजे तक लागू रहेंगे.