सीएस और पीएस को हाईकोर्ट ने दिया अवमानना का नोटिस

सीएस और पीएस को हाईकोर्ट ने दिया अवमानना का नोटिस

praveen namdev

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रीवा में संभागायुक्त की नियुक्ति नहीं किए जाने के रवैये को चुनौती देने वाली अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस व प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन दीप्ति गौड़ मुखर्जी को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता रीवा निवासी अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा, केबी सिंह व श्रद्धा तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि रीवा राजस्व संभाग में संभागायुक्त, अतिरिक्त संभागायुक्त, उप संयुक्त संभागायुक्त और उप संभागायुक्त के पद खाली पड़े हैं। इस वजह से राजस्व के मामले काफी संख्या में लंबित हो गए हैं। पक्षकार अपने मामलों में आदेश के लिए भटक रहे हैं। यही हाल उनके वकीलों का भी है। पूर्व में याचिका के जरिये पद भरे जाने की मांग की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से शीघ्र रिक्त पद भर लिए जाने की अंडरटेकिंग दी गई। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब तक हालत पूर्ववत बनी हुई है। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई है।

रक्षा सचिव व डीजी रक्षा संपदा को नोटिस 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महाराजा पन्ना द्वारा आजादी के बाद रक्षा विभाग को उपहार की गई भूमि खुर्द-बुर्द किए जाने के रवैये पर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में केंद्र शासन, रक्षा सचिव, डीजी रक्षा संपदा, मुख्य सचिव मप्र शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।