अब 28 जुलाई तक मध्यप्रदेश में ले सकेंगे आरटीई के तहत स्कूल में एडमिशन
भोपाल
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत, निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है। पूर्व में यह तारीख 26 जुलाई 2021 निर्धारित थी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराज एस ने बताया कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों और पात्र बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को 2 दिन बढ़ाया गया है। धनराजू ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला परियोजना समन्वयक को निदेर्श जारी किए हैं कि आवंटन पश्चात संबंधित बच्चे द्वारा आवंटित स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश के लिए उपस्थित होने के साथ ही अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से बच्चे की फोटो लेकर नि:शुल्क प्रवेश दर्ज कराना सुनिश्चित कराये।
इसके साथ ही यदि किसी अशासकीय स्कूल द्वारा वर्तमान में स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है या कोई अल्पसंख्यक स्कूल में किसी बच्चे का आवंटन हुआ है, तो ऐसे स्कूलों की जानकारी 27 जुलाई 2021 के शाम 5 बजे तक राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराए, जिससे ऐसे बच्चों को दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया में अन्य स्कूल को चुनने का अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
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