ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष को झटका, SC का सुनवाई पर रोक लगाने से इन्कार

ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष को झटका, SC का सुनवाई पर रोक लगाने से इन्कार

नई दिल्ली। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि निचली अदालत को ज्ञानवापी केस की सुनवाई से रोका जाए। अब जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वह जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। यदि याचिकाकर्ता चाहते है तो पहले इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। इस तरह मुस्लिम पक्ष का एक और झटका लगा है। पहला झटका तब लगा था जब वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली थी।

बाबरी विध्वंस से जुड़े एक केस को आधार बनाकर जनहित याचिका दायर की थी

मुस्लिम पक्ष ने बाबरी विध्वंस से जुड़े एक केस को आधार बनाकर जनहित याचिका दायर की थी। बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद असलम भूरे ने अवमानना याचिका दायर की थी। सुनवाई से पहले ही असमल भूरे की मौत हो गई। अब करीब चार हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति (मंदिर निर्माण का आदेश) रखते हुए केस बंद कर दिया। इसी आधार पर अब मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि काशी और मथुरा को लेकर 1993, 95 और 97 में सुप्रीम कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे चुका है। इस तरह काशी को लेकर अभी हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

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