बजट घोषणा के तहत जहाजपुर में खुलेगा एडीजे कोर्ट:  विधि एवं विधिक कार्य मंत्री

बजट घोषणा के तहत जहाजपुर में खुलेगा एडीजे कोर्ट:  विधि एवं विधिक कार्य मंत्री

जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में एडीजे कोर्ट की स्थापना की घोषणा बजट वर्ष 2026-27 में कर दी गई है। 

उन्होंने बताया कि प्रदेश में न्यायालयों के क्रमोन्नयन एवं नवीन न्यायालयों की स्थापना के लिए निर्धारित मापदण्ड हैं। इसके साथ ही मूल न्यायालय से दूरी, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और वित्तीय संसाधनों की स्थिति को भी ध्यान में रखकर न्यायालयों की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने के लिए 1200 से 1500 सुनवाई योग्य प्रकरणों का मानदण्ड निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार नवीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) की स्थापना के लिए 1000 से 1200 लंबित प्रकरणों का मापदण्ड तय है। 

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक गोपीचंन्द मीणा द्वारा इस संबंध में पूछे गए मूल प्रश्न के जबाव में बताया कि कोटड़ी में संचालित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा 10 फरवरी 2023 को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि उच्च न्यायालय से इस संबंध में कोई प्रस्ताव या परामर्श प्राप्त होता है तो राज्य सरकार द्वारा पुनः विचार किया जाएगा।