'बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए 10 दिसंबर तक मिल जाएगा लाइसेंस'

'बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए 10 दिसंबर तक मिल जाएगा लाइसेंस'

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर चकरभाठा में हवाई सेवा शुरू करने के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले के सुनवाई में आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए और स्पेशल सेकेट्री एविएशन छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च अधिकारी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच वाली कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि चकरभाठा एयरपोर्ट कि सारी कमियों को 30 नवंबर तक दूर कर दिया जाएगा. साथ ही 10 दिसंबर तक हवाई सेवा के लिए लाइसेंस भी मिल जायेगा.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 दिसम्बर को फिर से जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. बता दें कि बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए कमल दुबे और हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एशोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद बिलासपुर दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यंहा भी भारी मात्रा में औद्योगिक फैक्ट्रियां और बड़े बड़े संस्थान हैं. इसलिए बिलासपुर को भी हवाई सेवा से जोड़ना चाहिए.

मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही है. पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि जनवरी 2018 से बिलासपुर वासियों को हवाई सेवा का सौगात दें, वो हो न सका. उसके बाद 15 अगस्त तक को सौगात देने कहा गया, वो भी पूरा नही हुआ. बल्कि दिल्ली से आई डीजीसीए कि टीम ने 16 कमियां गिना दीं. कमियां पाये जाने के बाद उसे कुछ हद तक दूर भी किया गया. पिछली सुनवाई से पहले कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था की इस बार 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस को हवाई सेवा शुरू हो जाये, वह भी नही हुआ.

आज की सुनवाई के पहले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता से आये डीजीसीए की टीम ने कोर्ट के सामने बिलासपुर के चकरभाठा में हवाई सेवा शुरू करने से संबंधित 43 कमियां और गिना दी थीं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दोनों टीमों में आपसी सामंजस्य की कमी हैं. यही कारण है की अब तक हवाई सेवा से जुड़ा काम पूरा नही हो सका.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज सिविल एविएशन और छत्तीसगढ़ के तीन सर्वोच्च अधिकारियों को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में तलब किया था. आज मामले में सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर कहा की 30 नवम्बर तक सारी कमियां दूर हो जायेंगी और 10 दिसम्बर तक लायसेंस भी मिल जायेगा. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 दिसम्बर को अगली सुनवाई का तारिक तय की है.