जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ सफल छात्र डबल बेंच में
रांची
छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है। परीक्षा में चयनित छात्रों ने खंडपीठ में याचिका दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया है।
शिशिर तिग्गा एवं अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर वन (हिंदी और अंग्रेजी) का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। सरकार के नियम और शर्त के आधार पर आयोग ने यह प्रावधान लागू किया था। इसी के आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सात जून को छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद बनी मेरिट परीक्षा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को आठ सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट तैयार कर सरकार को भेजने का निर्देश दिया है।
सरकार को नई मेरिट लिस्ट के अनुसार फिर से विभिन्न सेवाओं पर नियुक्ति की सूची जारी करने को कहा है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि क्वालीफाइंग विषय हिंदी और अंग्रेजी के अंक को मेरिट लिस्ट में शामिल करना गलत है। जेपीएससी के नियमों में क्वालीफाइंग मार्क्स को मेरिट लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान नहीं था। लेकिन इसे शामिल करने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की गई जो गलत है।
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