Lockdown में 15% कम फ़ीस लें निजी​ स्कूल: सुप्रीम कोर्ट

Lockdown में 15% कम फ़ीस लें निजी​ स्कूल: सुप्रीम कोर्ट

फीस न जमा होने पर पढाई और परिक्षा से वंचित न करें

नई दिल्ली/रायपुर। राजस्थान के 36 हजार गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15 प्रतिशत कम फीस वसूल करें। इस फैसले में साफ किया गया है कि फीस का भुगतान न होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या हालात सामान्य होने पर क्लास में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा।
वहीं उसका परीक्षा परिणाम भी नहीं रोका जाना चाहिए। दरअसल शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राजस्थान विद्यालय (शुल्क नियमन) कानून 2016 और स्कूलों में फीस तय करने से संबंधित कानून के तहत बनाए गए नियम की वैधता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया गया था।