यूपी में बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई
लखनऊ
इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तहत लाइसेंस लेने वाले तीन बड़े बिल्डरों का लाइसेंस निरस्त होगा। एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने रोहतास बिल्डर के इंडस टाउन प्लानर, शिप्रा बिल्डर तथा तुलसियानी बिल्डर के इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लाइसेंस को निरस्त करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से लाइसेंस लेने के बावजूद यह बिल्डर डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। जिसकी वजह से विकास प्रभावित हो रहा था।
एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश तथा सचिव पवन कुमार गंगवार ने बैठक में इंडस टाउन प्लानर, शिप्रा बिल्डर तथा तुलसियानी बिल्डर की टाउनशिप निरस्त करने का निर्णय लिया। इंडस टाउन प्लानर कंपनी रोहतास बिल्डर की है। इसका डीपीआर भी 2018-19 में स्वीकृत हो गया था। लेकिन बिल्डर ने शुल्क नहीं जमा किया। रोहतास बिल्डर के मालिकों पर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब टाउनशिप का लाइसेंस निरस्त होने से उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।
तुलसियानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस 18 अगस्त 2015 को लिया था। कंपनी ने 60.64 एकड़ में टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस लिया था। बिल्डर नई जेल रोड पर टाउनशिप विकसित करना चाहता था। बिल्डर ने लाइसेंस लेकर मौके पर जमीन आरक्षित करा ली। लेकिन करीब 6 वर्ष बीतने के बावजूद आज तक इसने एलडीए में न तो डीपीआर दाखिल किया और न जमीन से संबंधित दस्तावेज सौंपे। अब इसका लाइसेंस निरस्त होगा।
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