त्रुटिरहित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने  अधिकारियों को प्रशिक्षण

त्रुटिरहित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने  अधिकारियों को प्रशिक्षण

रायपुर
आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में त्रुटि रहित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए आज विधानसभावार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 150 रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनर शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्याें में से एक है, जिसके तहत मतदान होता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन के आडिटोरियम में आयोजित किया गया था। आज प्रथम पाली में रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द तथा बेमेतरा जिले के विधानसभा क्षेत्रांे के अधिकारियों को और दूसरी पाली में दुर्ग, मुंगेली तथा राजनांदगांव जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यू.एस.अग्रवाल और राष्ट्रीय स्तर के मास्टर टेªनर श्री पुलक भट्टाचार्य सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। 

 अधिकारियों ने प्रशिक्षण में बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ) और अविहित अधिकारियांे को चयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले, मृत मतदाताओं तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जुड़वाने और कटवाने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनांे का सत्यापन और शत-प्रतिशत निराकरण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने यह भी बताया कि पहली बार इपिक कार्ड प्रदान करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि मतदाता डूप्लीकेट इपिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उन्हंे निर्धारित शुल्क के साथ इपिक कार्ड दिया जा सकता है। 
 अधिकारियों ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी अविहित अधिकारी से समन्वय कर उन्हंे मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी दें। 

मतदाता सूची के साथ कंट्रोल टेबल में संलग्न नक्शा का सत्यापन करें। साथ ही घर-घर जाकर अनिवार्य रूप से प्रत्येक घर के मतदाताओं के नाम, पिता या पति का नाम, संबंध, उम्र, फोटो एवं पता का सत्यापन करें। इसके अतिरिक्त फोटो रहित मतदाताओं से अच्छी गुणवत्ता का फोटो प्राप्त करें।  सर्वे फार्म भरने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कार्यवाही निरंतर होनी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि बी.एल.ओ. को मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन एवं मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेनी होगी।

 प्रशिक्षण में अधिकारियों ने विधानसभावार मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले राजनितिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हंे अवगत कराते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करवाएं।