मानहानि मामले में शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ वारंट जारी 

मानहानि मामले में शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ वारंट जारी 

praveen namdev
जबलपुर, मध्य प्रदेश की एमपी-एमएलए कोर्ट, जबलपुर ने मानहानि के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मंगलवार (2 अप्रैल) को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तंखा के मानहानि मामले में बीजेपी के तीनों नेता आरोपी हैं। तंखा ने इनके खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का केस किया है। अब इस मामले में 7 मई को सुनवाई हुई।

पांच सौ का जमानती वारंट जारी किया गया 

एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध पांच सौ का जमानती वारंट जारी किया गया है। सात जून तक की हाजिरी माफी की मोहलत को घटाकर सात मई तक कर दिया गया है।

हाजिरी माफी के आवेदन पर विचार किया

उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के आधार पर पूर्व में सात जून तक व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दे दी थी। साथ ही इस सिलसिले में लिखित अभिवचन प्रस्तुत करने कहा था। किंतु तीनों की ओर से ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा, तल्ख़ टिप्पणी करते हुए नई व्यवस्था दे दी गई। दरअसल, इस मामले में तीनों की ओर उपस्थित हुए अधिवक्ताओं को सुना। साथ ही उनकी ओर से प्रस्तुत हाजिरी माफी के आवेदन पर विचार किया।

अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित कर दी थी

सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा, जीएस ठाकुर, सुधीर नायक व उमेश पांडे ने पक्ष रखा। यह मामला हाई कोर्ट में भी लगा था। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने तीनों नेताओं को लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के आधार पर हाजिरी माफी की व्यवस्था दिए जाने की मांग संबंधी याचिका पर अंतरिम राहत न देते हुए इस सिलसिले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने स्वतंत्र कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट में याचिका की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित कर दी थी।

500 -500 रुपए के जमानती वारंट

साथ ही तीनों नेताओं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 500 -500 रुपए के जमानती वारंट भी जारी किए। अब इस मामले में सुनवाई 7 मई को होगी जिसमें तीनों नेताओं को उपस्थित होना आवश्यक है।

क्या है मामला 

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने एमपीएमएलए कोर्ट जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।

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