दुकानों पर लगाएं- नो मास्क, नो एंट्री के बैनर, एसडीओ ने जारी की गाइडलाइन
दाउदनगर
औरंगाबाद के दाउदनगर अनुमंडल कार्यालय सभा कक्ष मे एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों एवं मॉल संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कहा कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों में नो मास्क, नो एंट्री का बैनर लगाएं। कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इससे बचाव के लिए यह जरूरी है कि सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें।
उन्बोंने कहा कि मास्क का उपयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एसडीओ ने व्यवसायियों से कहा कि कोविड-19 से जागरूकता संबंधित स्लोगन लिखा हुआ बैनर अपनी-अपनी दुकानों के बाहर जरूर लगायें। प्रतिष्ठानों के बाहर दरवाजे पर सैनिटाइजर रहना चाहिये।
थानाध्यक्ष को सभी चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश देते हुए कहा गया कि तैनात पुलिस बल के हाथ में रसीद जरूर रहनी चाहिए और यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो सीधे उससे 50 रुपए की वसूली करते हुए जुर्माने का चालान काट कर दें।
एसडीओ ने भीड़-भाड़ वाले इलाके का औचक निरीक्षण कर बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूलने का आदेश प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को दिया। दाउदनगर बीडीओ जफर इमाम को पुराना शहर गुलाम सेठ चौक एवं अन्य इलाकों की जवाबदेही दी गई। नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी जमाल अख्तर अंसारी को बाजार का सब्जी मंडी व अन्य स्थानों में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
सीओ स्नेहलता देवी को भखरुआं इलाके में औचक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। दाउदनगर थानाध्यक्ष को भी अपने स्तर से मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। एसडीओ ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार के यात्री वाहन पर निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत सवारियों को ही बैठा कर वाहनों का परिचालन करना है।

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