गैर औद्योगिक बहुमंजिला भवनों के लिये बेटरमेंट लेवी जमा कराने में मिली बड़ी सुविधा

गैर औद्योगिक बहुमंजिला भवनों के लिये बेटरमेंट लेवी जमा कराने में मिली बड़ी सुविधा

जयपुर। गैर औद्योगिक भूखण्ड पर बहुमंजिला भवनों के निर्माण के लिए बेटरमेंट लेवी जमा कर भूखण्डों में देय से अधिक निर्माण किये जाने का रीको द्वारा नियमों में प्रावधान दिया गया है। जिससे निर्माणकर्ता भूखण्ड पर नियमानुसार यथाउचित निर्माण कर भूखण्ड का अधिकाधिक उपयोग कर सकता है।   

रीको ने बहुमंजिला गैर औद्योगिक भवनों में अधिकाधिक निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु तथा निर्माण कार्य के दौरान बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु, देय बेटरमेंट लेवी के भुगतान से संबंधित नियमों का सरलीकरण किया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार जिन भूखण्डों पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित हैं, उन पर देय बेटरमेंट लेवी की राशि अब निर्धारित समयावधि में आठ किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। जो कि पूर्व में पांच किस्तों में जमा करने का प्रावधान था। 

रीको के नवीन संशोधन के तहत गैर औद्योगिक बहुमंजिला भवनों के भवन मानचित्र स्वीकृति जारी होने से पूर्व प्रथम किस्त के रूप में बेटरमेंट लेवी की राशि का 1 प्रतिशत तथा लागू 100 प्रतिशत जीएसटी जमा करवाना होगा। इसके बाद शेष बेटरमेंट लेवी की राशि को छः माही किस्तों में जमा कराया जा सकेगा। 6 किस्त 15 प्रतिशत की  तथा अंतिम किस्त 9 प्रतिशत की होगी।