राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन : निजी वाहन में चालक के अलावा दो सवारी को यात्रा की अनुमति

राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन : निजी वाहन में चालक के अलावा दो सवारी को यात्रा की अनुमति

भोपाल
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अत्यावश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय इत्यादि को शामिल किया गया है। आॅटो, ई-रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।

 अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक केन्द्र सरकार के कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवा प्रदान नहीं करते हैं, वे भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे। आईटी कम्पनियों, बीपीओ, मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। उन्होंने बताया कि 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे घर से ही कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे।

कलेक्टर्स को किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी सब्जी मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा।