रावत मिष्ठान्न भंडार और जोधपुर मिष्ठान्न भंडार पर उपभोक्ता मामले विभाग की बड़ी कार्रवाई
जयपुर। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा बाजार में बिकने वाली पैकेज्ड वस्तुओं पर नियमानुसार घोषणाएँ सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जयपुर में तीन विशेष टीमों का गठन कर मिठाई, नमकीन एवं अन्य पैकेज्ड वस्तुओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान रावत मिष्ठान्न भंडार और जोधपुर मिष्ठान्न भंडार सहित कई प्रतिष्ठानों पर पैकर पंजीकरण नहीं होने तथा पैकेटों पर अनिवार्य घोषणाएँ नियमानुसार अंकित नहीं पाए जाने जैसी अनियमितताएँ सामने आईं। कार्रवाई के दौरान संबंधित पैकेट जब्त किए गए, नोटिस जारी किए गए तथा नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।
जोधपुर मिष्ठान्न भंडार पर कार्रवाई
दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को खातीपुरा मोड़, क्वींस रोड, जयपुर स्थित जोधपुर मिष्ठान्न भंडार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर पैकर पंजीकरण नहीं पाया गया तथा पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएँ नियमानुसार अंकित नहीं थीं। इस पर संबंधित पैकेट जब्त करते हुए ₹15,000 का जुर्माना लगाया गया।
रावत मिष्ठान्न भंडार के विभिन्न आउटलेट्स की जांच
27 अक्टूबर को रावत मिष्ठान्न भंडार के जयपुर स्थित विभिन्न आउटलेट्स पर कार्रवाई की गई। गौरव टावर, मालवीय नगर में ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएँ नियमानुसार अंकित नहीं पाई गईं तथा पैकर पंजीकरण भी नहीं मिला। संबंधित पैकेट जब्त कर नोटिस जारी किया गया और ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया। पोलोविक्ट्री आउटलेट में मिश्रित नमकीन, गजक एवं मठरी के पैकेटों पर आवश्यक घोषणाओं में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पैकेट जब्त किए गए। महल रोड, जगतपुरा आउटलेट में मिठाई के पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएँ नियमानुसार नहीं पाई गईं। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया।
अरहम स्वीट्स पर भी कार्रवाई
27 अक्टूबर को ही निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर स्थित अरहम स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। यहां पैकर पंजीकरण नहीं पाया गया तथा पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएँ भी नियमानुसार अंकित नहीं थीं। इस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया।
प्रदेशभर में 78 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
जयपुर में की गई कार्रवाई के साथ-साथ प्रदेशभर में पैकेज्ड वस्तुओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। अभियान के दौरान कुल 78 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा ₹1,54,000 का जुर्माना लगाया गया।
उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें
विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा व्यापारियों एवं पैकरों को निर्देशित किया गया है कि वे लागू नियमों के अनुसार आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करें तथा पैकेटों पर वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), पैकिंग/निर्माण संबंधी लागू तिथियों एवं अन्य अनिवार्य घोषणाओं को नियमानुसार अंकित करना सुनिश्चित करें।
उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे पैकेज्ड वस्तुएँ खरीदते समय पैकेट पर अंकित अनिवार्य घोषणाओं की जांच करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर शिकायत दर्ज कराएं।
उपभोक्ता अपनी शिकायत राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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