बक्सवाहा के जंगल में हीरा खनन पर लगी रोक

बक्सवाहा के जंगल में हीरा खनन पर लगी रोक

praveen namdev

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बक्सवाहा के जंगल में हीरा खनन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इस मामले में केन्द्र एवं राज्य सरकार व पुरातत्व विभाग को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बिना खनन की कार्रवाई नहीं की जाए। मामले की अगली सुनवाई आठ नवंबर को निर्धारित की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष पीजी नाजपांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बक्सवाहा के जंगल की 382 हेक्टेयर जमीन हीरा खनन के लिए आदित्य बिड़ला ग्रुप की एस्सेल माइनिंग कंपनी को दी गई है। याचिका में कहा गया है कि बक्सवाहा के जंगल में 25 हजार वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग मिली है। इसके साथ ही चंदेल और कल्चुरी युग की मूर्तियां और स्तम्भ मिले हैं।