अब रेलवे सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएगा खाना,शिकायत पर ठेकेदार पर लगेगा जुर्माना

अब रेलवे सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएगा खाना,शिकायत पर ठेकेदार पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली।  देशभर में भारतीय ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक अच्छी खुशखबरी दी है। अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को खाना खाने के लिए ज्यादा पैसों का भुगतान नहीं करना होगा। अब भारतीय रेलवे आपको बेहद ही सस्ते दाम पर खाना उपलब्ध कराएगा। भारतीय रेलवे ने एक खास स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद आप महज 20 रुपये खर्च करके पेट भर खाना खा सकेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से

यात्रियों को 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के पैकेट  

भारतीय रेलवे इस खास स्कीम के अंतर्गत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के पैकेट को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। 

कई दक्षिण भारतीय डिशेज भी खाने के लिए मिलेंगे

इन पैकेट में आपको पाव भाजी, पूड़ी सब्जी के अलावा कई दक्षिण भारतीय डिशेज भी खाने के लिए मिलेंगे। भारतीय रेलवे के इस फैसले से उन गरीब लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा, जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। 

अभी 64 स्टेशनों पर ही शुरू किया गया 

50 रुपये के खाने के पैकेट में यात्रियों को 350 ग्राम खाना मिलेगा। हालांकि, इस स्कीम को अभी 64 स्टेशनों पर ही शुरू किया गया है। गौरतलब बात है कि इसे अभी ट्रायल के रूप में शुरू किया जाएगा। उसके बाद देश के सभी स्टेशनों पर इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। 
इस स्कीम का लाभ जनरल कोच में सफर करने वाले लोगों को मिलेगा। इसका कारण है कि सस्ती दरों पर मिलने वाले खाने का फूड स्टॉल जनरल बोगी के सामने ही लगाया जाएगा। 

खाने में चूहा या छिपकली मिली तो पहली बार शिकायत पर 5 लाख जुर्माने 

ट्रेन की पैंट्री कार, रेलवे स्टेशन की कैंटीन और इनके द्वारा तैयार किए गए खाने में चूहा या छिपकली मिली तो पहली बार शिकायत मिलने पर 5 लाख रुपए जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा जबकि दूसरी बार गलती हुई तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। रेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त केटरर अगर यात्रियों को खाना परोसने में किसी भी तरह की चूक करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पांच मौके मिलेंगे जबकि छठी बार में ठेका रद्द कर दिया जाएगा।
रेल अधिकारियों के मुताबिक ऐसा करने पर केटरर खाने में स्वच्छता और कर्मचारियों के व्यवहार को बढिय़ा रखेंगे। ऐसा होने पर रेल यात्रियों को भी खाने के लिए स्वच्छ भोजन मिलेगा और खाना परोसने वाले कर्मचारी के अभद्र व्यवहार का भी शिकार नहीं होना पड़ेगा। तय किए गए जुर्माने की लिस्ट तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश भी हैं।

वदीं और जूते गंदे होने पर भी जुर्माना

रेल यात्रियों को खाना परोसने वाले व्यक्ति की वदीं और जूते गंदे पाए जाने, नाखून ना कटे होने और सर पर टोपी ना डाले होने पर भी जुर्माना है। अगर रेल यात्री से ओवरचार्ज या फिर धक्का मुक्की की जाती है तो संबंधित केस में ढाई लाख रूपए जुर्माना तय किया गया है।

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