ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामला: सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामला: सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 

वाराणसी। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। अंजुमन ए इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई है। मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

पहले मामलों की फाइल देखेगा
गौरतलब है कि वाराणसी की स्थानीय अदालत ने कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए अजय मिश्रा, अजय सिंह और विशाल सिंह की अगुवाई में मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पहले मामलों की फाइल देखेगा।

दस्तावेज देखने के बाद मामले को देखेंगे
अंजुमन ए इंतजामिया की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि स्थानीय कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं और कहा है कि दस्तावेज देखने के बाद मामले को देखेंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बनारस की स्थानीय कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया।