मैसर्स स्टार एग्री सीड्स प्रा. लि. और सूरज एग्रो कॉपरेटिव सोसायटी लि. बीज उत्पादन संस्था एवं बीज विधायन केंद्र का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त

मैसर्स स्टार एग्री सीड्स प्रा. लि. और सूरज एग्रो कॉपरेटिव सोसायटी लि. बीज उत्पादन संस्था एवं बीज विधायन केंद्र का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त

बीज उत्पादन में अनियमित्ता के कारण 
जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने के लिए सदेव प्रयासरत है और किसानों को निम्न गुणवत्ता के खाद, बीज और पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने वाली विनिर्माता कंपनियों और दुकानदारों पर सख्त रुख अपनाते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसी क्रम में मैसर्स स्टार एग्री सीड्स प्रा. लि. और सूरज एग्रो कॉपरेटिव सोसायटी लि. बीज उत्पादन संस्था एवं बीज विधायन केंद्र के खिलाफ पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई गई है। 

डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के कई इलाकों में बीज उत्पादन व बीज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया में मैसर्स सूरज एग्रो कॉपरेटिव सोसायटी तथा स्टार एग्री सीड्स प्रा. लि. में निरीक्षण के दौरान कंपनी द्वारा पिछले एक वर्ष में खरीफ 2024, रबी 2024-25 एवं खरीफ 2025 में प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है। 

उन्होंने बताया कि प्रमाणीकरण प्रक्रिया के नियमानुसार बीज उत्पादक संस्था द्वारा एक सीजन में न्यूनतम 40 हैक्टेयर एवं एक वर्ष में न्यूनतम 100 हैक्टेयर का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाना आवश्यक है। कम्पनी द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया की पालना नहीं करने के कारण बीज उत्पादक संस्था का पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं बीज विधायन केंद्र संख्या (20-294) निरस्त किये जाते हैं। 

कृषि मंत्री ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के मैसर्स जयशंकर सीड्स प्रा. लि. द्वारा खरीफ 2025 बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमित्ताओं के कारण खरीफ 2025 बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लिये गये संपूर्ण बीज उत्पादन कार्यक्रम को निरस्त किया गया है।