बजट 2023-24: टैक्स छूट लिमिट 1.5 लाख से बढ़कर हो सकती है 2.5 लाख रुपए

बजट 2023-24: टैक्स छूट लिमिट 1.5 लाख से बढ़कर हो सकती है 2.5 लाख रुपए

नई दिल्ली, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2023-24 में आम आदमी को टैक्स के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। एक्सपट्र्स के अनुसार इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें...अभी आप सेक्शन 80डी के माध्यम से अपनी कुल टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की जा सकती है।

सेक्शन 80डी के तहत निवेश पर मिलती है छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत अभी ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति अपने दो बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्च के बदले भी टैक्स में छूट ले सकता है। इस छूट को बढ़ाकर 2.50 लाख किया जा सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट हो सकती है डबल
सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स छूट को भी सरकार बढ़ा सकती है। इसके तहत मिलने वाली छूट को दोगुना किया जा सकता है। अभी 80डी के तहत पति-पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए सालाना 25 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर 50 हजार किया जा सकता है। इसके अलावा अभी इसमें आश्रित माता-पिता के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर 25 हजार से 50 हजार रुपए (यदि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं) तक की छूट मिलती है। इसे भी दोगुना किया जा सकता है।

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