हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, सभी मुकदमों के लिए सिर्फ एक वकील क्यों?

हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, सभी मुकदमों के लिए सिर्फ एक वकील क्यों?

लखनऊ 
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर से पूछा है कि सीबीआई के सभी मुकदमों के लिए सिर्फ एक ही वकील को क्यों नियुक्त किया गया है। दरअसल न्यायालय ने पाया कि लखनऊ बेंच में सीबीआई के मुकदमों के लिए सिर्फ एक ही वकील को रखा गया है। इस पर न्यायालय ने डिप्टी लीगल एडवाइजर को हलफनामा दाखिल कर इसका कारण बताने को कहा है।
 
उक्त मुकदमे की सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से अधिवक्ता काजिम इब्राहिम उपस्थित हुए, उन्होंने न्यायालय को बताया कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसबी पांडेय की तबियत खराब होने के कारण वह सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो सके हैं। इस पर न्यायलाय ने उन्हें सीबीआई का पक्ष रखने को कहा लेकिन अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वह सीबीआई का पक्ष रखने के लिए अधिकृत नहीं हैं। न्यायालय ने उनसे पूछा कि क्या सीबीआई के पैनल में कोई अन्य वकील नहीं है, तब अधिवक्ता ने बताया कि सिर्फ असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ही सीबीआई की ओर से बहस के लिए अधिकृत हैं। 

इस पर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत ही अजीब बात है कि सीबीआई की ओर से बहस के लिए मात्र एक अधिवक्ता है। न्यायालय इस बात को बहुत गम्भीरता से लेती है कि एएसजी की अनुपस्थिति में सीबीआई की ओर से कोई अधिवक्ता उप्लब्ध ही नहीं है। न्यायालय ने उक्त टिप्पणियों के साथ डिप्टी लीगल एडवाइजर को दो सप्ताह में हलफनामे के जरिये यह बताने को कहा है कि सीबीआई के सभी मुकदमों के लिए सिर्फ एक अधिवक्ता को असाइन क्यों किया गया है। मामले की अग्रिम सुनवाई 22 सितम्बर को होगी।