वर्चुअल कैबिनेट बैठक: कॉलोनाइजर को 7 साल तक कैद और 10 लाख जुर्माना

वर्चुअल कैबिनेट बैठक: कॉलोनाइजर को 7 साल तक कैद और 10 लाख जुर्माना

भोपाल
प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने राज्य सरकार मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक 2021 के मसौदे को बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी दे दी। इसके तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर 3 से 7 साल की सजा और दस लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा बार लाइसेंस का नवीनीकरण कराने अब राज्य शासन तक प्रस्ताव नहीं भेजना पड़ेगा कलेक्टर के स्तर पर ही नवीनीकरण हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के निर्णय से प्रदेश की 6 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां नियमित हो सकेंगी। अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों पर क्रिमनल अफेंस के तहत कार्रवाई नहीं होगी। इस दायरे में अब केवल कॉलोनाइजर आएगा।

कॉलोनी में विकास कार्य करने के लिए कॉलोनाइजर के भूखंड कुर्क करके बैंक गारंटी के जरिए और कॉलोनाइजर की संपत्ति कुर्क करके विकास कार्य किए जाएंगे। इसमें रहवासियों से भी सहयोग लिया जाएगा। अवैध कॉलोनी में बिल्डिंग परमिशन का सरलीकरण किया गया है। अभी तक एफएआर का 10 प्रतिशत कंपाउंडिंग की अनुमति थी अब इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है और अवैध कॉलोनी के मामले में अब उस क्षेत्र के अफसर पर भी कार्रवाई होगी।  

राज्य निर्वाचन आयोग में विधिक सलाहकार का एक पद स्वीकृत है। लेकिन आयोग में रिटायर्ड आईएएस सुनीता त्रिपाठी के पुनर्वास के लिए एक बार फिर इस पद को समर्पित कर ओएसडी के रूप में त्रिपाठी की तैनाती की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट से अनुमोदन लिया था। वहीं, राज्य सत्कार कार्यालय से रिटायर्ड सत्कार अधिकारी त्योफिल तिग्गा की पेंशन स्थाई रूप से रोकने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। रबी उपार्जन 20-21 में चना, मसूर, सरसों के लिए 522 करोड़ की नि:शुल्क प्रत्याभूति देने का अनुमोदन भी किया गया है।

वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव में बार लाइसेंस की नवीनीकरण प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।अभी तक लाइसेंस रिनुवल के लिए राज्य शासन तक प्रस्ताव आता था अब कलेक्टर ही नवीनीकरण कर सकेंगे। वहीं 5 हजार अतिरिक्त फीस लेकर होटल, रेस्टोरेंट, रिसार्ट और क्लबों को रात 2 बजे तक खोलने, थ्री स्टार होटल और पर्यटन निगम की इकाईयों द्वारा संचालित बार के लाइसेंस 3 साल के लिए दिए जाएंगे। बार के अतिरिक्त होटल परिसर में शराब पीने की अनुमति देने के लिए दस हजार रुपए अतिरिक्त फीस लगेगी।

भिंड (मालनपुर) में सैनिक स्कूल खोलने के लिए 50 एक ड़ जमीन आवंटित करने पर भी निर्णय लिया गया। इसके लिए 100 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय देगा और तीन करोड़ राज्य सरकार देगी। गांधी मेडिकल कॉलेज में नए कामों के लिए 316 करोड़ को मंजूरी दी गई। वहीं, सागर में वायरल रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।

इन पर भी किया गया विचार

  • राज्य सहकारी अभिकरण के अध्यक्ष का पद निरंतर रखा जाएगा।
  • पीएसएस स्कीम में खरीफ वर्ष 2018 में मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल और रामतिल उपार्जन के लिए कार्यशील पूंजी ऋण लेने के लिए नि:शुल्क शासकीय गारंटी की अवधि बढ़ेगी।
  • शाहपुर  दरारिया चनौआ जामघाट पाटई, रानगीर ज्वाप मार्ग की प्रशासकीय मंजूरी देने चर्चा।
  • नर्मदा घाटी  विकास विभाग में अस्थाई पदों की निरंतरता।
  • ग्वालियर में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की हाउसिंग बोर्ड से लीज पर प्राप्त दर्पण कॉलोनी में चार एमआईजी आवासों को दो करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपए में बेचने और चार ईडब्ल्यूएस फ्लैट को बेचने अनुबंध का अनुमोदन।