एक अप्रैल से नई व्यवस्था के तहत पुलिस नहीं जमा करेगी वाहन समन शुल्क की राशि

एक अप्रैल से नई व्यवस्था के तहत पुलिस नहीं जमा करेगी वाहन समन शुल्क की राशि

भोपाल
अब पुलिस अफसर चैकिंग के दौरान वाहनों से वसूले जाने वाले समन शुल्क को पुलिस के ही खाते में जमा कर सकेंगे। यह व्यवस्था प्रदेश में एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के बाद वाहनों से समन शुल्क वसूल पुलिस ने ज्यादा किया या परिवहन विभाग ने भी स्पष्ट हो जाएगा। इस बार बजट में पुलिस मुख्यालय की वर्षों से चली आ रही मांग मान ली गई है।

पुलिस मुख्यालय चाहता था कि उसके अफसर और जवान सड़कों पर वाहन चैकिंग के दौरान जो चालान बनाते हैं, उसकी राशि पुलिस की मद में ही जमा हो। बार-बार मांग के बाद भी यह राशि परिवहन विभाग की मद में जमा होती थी। लेकिन इस बार पुलिस मुख्यालय की यह मांग मान ली गई है। इस मांग के बाद अब नए वित्तीय वर्ष से पुलिस की मद में ही यह राशि जमा होगी।

इस व्यवस्था के बाद अब यह साफ हो जाएगा कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लघंन करने पर परिवहन विभाग ज्यादा कार्यवाही करते हुए समन शुल्क ज्यादा वसूलता है, या पुलिस जवान इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर ज्यादा कार्यवाही कर शुल्क वसूलते हैं।

बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय इस राशि का उपयोग सड़क सुरक्षा निधि के जरिए उपयोग कर सकेगा। इस बार के बजट में इस मद में डेढ़ करोड़ रुपए की राशि पुलिस को दी गई है। इसके बाद समन शुल्क के जरिए आने वाली राशि को भी सड़क सुरक्षा में खर्च किया जा सकता है।