CM ग्रामीण पथ विक्रेता योजना: बिना ब्याज के कर्ज का लाभ उठाने अब आधार नंबर अनिवार्य
भोपाल
मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत अब दस हजार रुपए का बिना ब्याज के कर्ज का लाभ उठाने अब आधार नंबर अनिवार्य होगा। इसके बिना इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन के चलते रोजी-रोजी से वंचित हुए पथविक्रेताओं, फेरीवालों, रेहड़ी वालों को बैंको के जरिए दस हजार रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। इस योजना में इस कर्ज पर लगने वाला ब्याज सरकार अदा कर रही है। पथविक्रेताओं को केवल मूलधन की राशि ही वापस करना है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में इस योजना का दो लाख तीस हजार से अधिक लोगों ने लिया। इसके आधार पर मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पथ विक्रेताओं, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, फेरीवाले, और छोटै व्यवसाईयों के लिए भी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना शुरू की गई है। यह योजना ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो मजदूर अन्य राज्यों में काम कर रहे थे और मध्यप्रदेश वापस लौटे थे उनके पास मध्यप्रदेश से जुड़े दस्तावेज नहीं होंने से उन्हें इस योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ रही थी।
इसलिए अब राज्य सरकार ने इसके लिए आधार की अनिवार्यता कर दी है। मध्यप्रदेश के जो भी रहवासी इस योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें अपना आधार नंबर बताना होगा। आधार कार्ड की प्रति योजना के आवेदन के साथ लगाना होगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिनके अभी तक आधार नामांकन नहीं है उन्हें आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा और योजना के आवेदन के साथ नामांकित होंने की पर्ची के साथ बैंक या पोस्ट आॅफिस की फोटो पासबुक, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, किसान फोटो पासबुक , ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पासपोर्ट की प्रति देना होगा। किसी राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार द्वारा ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाणपत्र भी दिया जा सकेगा। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही अधिकारी आवेदन को मान्य करेंगे। जहां आधार प्रमाणन में बायोमेट्रिक से अभिप्रमाणन नहीं हो पाएगा वहां भी ये दस्तावेज बताकर अपनी पहचान सुनिश्चित कराई जा सकेगी। सभी अधिकारियो को कहा गया है कि योजना के पात्र हितग्राहियों के आधार पंजीयन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित कराएं।
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