बदले वाहन चेकिंग के नियम, अब सड़क पर रोककर चेक नहीं किए जाएंगे डॉक्युमेंट्स

बदले वाहन चेकिंग के नियम, अब सड़क पर रोककर चेक नहीं किए जाएंगे डॉक्युमेंट्स

रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा और ई-चालान भेज दिया जाएगा

भोपाल। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कई तरह के बदलाव किए हैं। केंद्र की ओर से अधिसूचित नए नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक, आईटी सर्विसेस और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिये ट्रैफिक रूल्स को बेहतर तरीके से पूरे देश में लागू किया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी वाहन को सिर्फ डाक्युमेंट्स चेक करने के लिए सड़क पर नहीं रोका जा सकता है। इससे लोगों को सड़क पर रुककर डॉक्युमेंट्स चेक कराने की परेशानी और शर्मिंदगी से निजात मिल जाएगी। अब जांच के लिए नहीं होगी फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्हीकल का कोई डॉक्युमेंट कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा और ई-चालान भेज दिया जाएगा। यानी अब वाहनों की जांच के लिए फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर व्हीकल्स के डॉक्युमेंट्स की फिजिकली जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किसी वाहन का कोई डॉक्युमेंट एक्सपायर हो चुका है। मंत्रालय ने साफ किया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।