पानी की टंकी ढहने के मामले में सहायक यंत्री शोभाराम और उपयंत्री पांडेय निलंबित

पानी की टंकी ढहने के मामले में सहायक यंत्री शोभाराम और उपयंत्री पांडेय निलंबित

एफआईआर भी हुई दर्ज, निर्माण कम्पनी के मालिकों को बनाया आरोपी

khemraj morya शिवपुरी। कोलारस में 6 माह पूर्व जलावर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई पानी की टंकी ढ़हने के मामले में कार्यवाही में तेजी आ गई है। एक ओर जहां नगरीय प्रशासन के आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सहायक यंत्री शोभाराम और उपयंत्री सुनील कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया है। वहीं सीएमओ रमेश भार्गव की रिपोर्ट पर टंकी बनाने वाले बंसल कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मालिक जितेंद्र बंसल, श्रीमति सुदर्शन बंसल तथा श्रीमति अंशुल बंसल के विरूद्ध भादवि की धारा 336, 288 के तहत मामला कायम किया गया है। सीएमओ रमेश भार्गव ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि गुडगांव की बंसल कंस्ट्रक्शन कम्पनी को जलावर्धन योजना के तहत पुरानी नगर पंचायत परिसर में 300 किलो लीटर की टंकी बनाने का कार्य नगर पंचायत द्वारा सौंपा गया था। साथ ही टंकी की देखरेख व संचालन एवं समधारण का जिम्मा भी दिया गया था, जो कम्पनी ने नहीं किया। वहीं टंकी निर्माण में गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया। जिस कारण बीते दिन टंकी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे आस पास के घरों और शिव मंदिर को नुकसान हुआ है। लेकिन जनहानि होने से बच गई। कम्पनी की इस लापरवाही के लिए उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस ने इस शिकायत के बाद फर्म के तीनों मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उच्च स्तरीय जांच टीम ने खराब निर्माण को टंकी ढहने का कारण बताया कोलारस नगर के वार्ड क्रमांक 8 में 300 किलो लीटर के ओवर हेड टेंक का निर्माण मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत कराया गया था। इस टंकी के 16 सितंबर को जमींदोज होने के कारण भ्रष्टाचार उजागर हो गया था। जिसके सबूत जुटाने ग्वालियर से उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम भी आई। जांच टीम को प्रथम दृष्टया टंकी निर्माण में उपयोग में लाए गए सरियों की मोटाई स्ट्रेचर के अनुरूप नहीं पाई गईं। उपयुक्त संरचना के निर्माण में सरियों की मोटाई कम रखी गई। इस रिपोर्ट के बाद उपयंत्री पांडेय और सहायक यंत्री शोभाराम को निलंबित कर दिया गया।