नियमों का करना होगा पालन, नहीं तो जुमार्ने के साथ 15 दिन हो सकती हैं दुकानें व व्यवसायिक संस्थान सील

रायपुर
आज रात 12 बजे से रायपुर अनलॉक हो जाएगा और दुकान,व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8 बजे के बाद संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए है। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं टेकअवे, होम डिलिवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक ही होंगी। इसके साथ सार्वजिनक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने पर 100 रुपये, होम क्वारेंटाईन के दिशा-निदेर्शों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थेकते हुए पाए जाने की स्थिति में 100 रुपये तथा दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपये का जुमार्ना वसूला जाएगा। यदि किसी दुकान, व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान, व्यवासयिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा। यह आदेश 29 सितंबर से प्रभावशील हो जाएगा। उक्त आदेश कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जारी किए।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथम हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला कार्यालय से 19 सितंबर के माध्यम से संपूर्ण रायपुर जिले को 21 सितंबर की रात्रि 9 बजे से 28 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आम जनता के आवामन एवं कार्यालय, व्यवसाय संचालन पर प्रतिबंध अधिरोपित किए गए थे। इसी प्रकार कार्यालयीन आदेश 6 अगस्त के माध्यम से जिले में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए समय-सीमा निर्धारित कीगई थी। रायपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों हेतु समय-सीमा निर्धारित करने एवं संपूर्ण जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बाद परिणाम अध्ययन से यह अवलोकन किया गया है कि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है बल्कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड?े के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं समय-समय पर हाथा धोना, सेनिटाईज करना अधिक कारगर है।
आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डा. एस. भारतीदास ने 19 सितंबर को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किए। 29 सितंबर से समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यत: कोई प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु कोई भी दुकान, व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं टेकअवे, होम डिलिवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक ही होंगी। सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने, सेनिटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लि उत्तरदायी माना जाएगा तथा फ्लाईंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर, उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदंड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदंड की कटौती वेतन से भी जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार 17 जुलाई द्वारा कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा/निदेर्शों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित निवियम के तहत निम्नानुसार जुमार्ना अधिरोपित करने हेतु पुलिस सहायक उपनिरीक्षक एवं नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी एवं जिला मजिस्टे्रट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आदेशित किया गया है। सार्वजिनक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने पर 100 रुपये, होम क्वारेंटाईन के दिशा-निदेर्शों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थेकते हुए पाए जाने की स्थिति में 100 रुपये तथा दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपये का जुमार्ना वसूला जाएगा।
कार्यालय आदेश 20 अगस्त 2020 द्वारा उपरोक्तानुसार अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु समस्त इंसिटेंट कमांडर, नयाब तहसीलदार की श्रेणी अनिम्न समस्त राजस्व अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जोन कमिश्नर, उनके द्वारा नामित सहायक राजस्व निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न पुलिस अधिकारी तथा इस कार्यालय द्वारा नियुक्त किए गए ग्रिड प्रभारी तथा सहायक ग्रिड प्रभारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुमार्ना देने से इंकार किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दंडा संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई जावे। यदि किसी दुकान, व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान, व्यवासयिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा। यह आदेश 29 सितंबर से प्रभावशील होगा।