बगैर पहचानपत्र के न्यायलय में नहीं मिलेंगे प्रवेश, बढ़ते संक्रमण दिशा-निर्देश जारी
भोपाल
राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला अदालत भोपाल एवं सिविल अदालत बैरसिया के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सोमवार यानी आज से कोई भी व्यक्ति मिना मास्क लगाए कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकेगा। न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार इत्यादि सभी लोग थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही अदालत में आएंगे। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रायवेट व्यक्ति को अपना परिचय पत्र (आइडी प्रूफ) दिखाना अनिवार्य होगा।
दो चरणों में होगी कोर्ट में सुनवाई
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सभी विशेष न्यायाधीश एवं सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक सुनवाई होगी। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक एवं वर्ग-दो के सभी न्यायालयों/सीजेएम एवं जेएमएफसी न्यायालयों में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक कार्य होगा।
रोज 10 प्रकरण ही सुने जाएंगे
जिला न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया स्थित सभी न्यायालयों में विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए कोर्ट) को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम 10 प्रकरण भौतिक सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।
बुखार होने पर नहीं मिलेगा कोर्ट में प्रवेश
बुखार, फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्ति को कोर्ट में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि किसी न्यायिक कर्मचारी को बुखार, फ्लू के लक्षण हैं, तो उसे तुरंत संबंधित पीठासीन अधिकारी को सूचना देना होगी। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन किए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
bhavtarini.com@gmail.com 