दिल्ली HC ने रद्द किया सरकारी सर्कुलर, अब फीस बढ़ा सकेंगे 400 से ज्यादा निजी स्कूल

दिल्ली HC ने रद्द किया सरकारी सर्कुलर, अब फीस बढ़ा सकेंगे 400 से ज्यादा निजी स्कूल

नई दिल्ली            
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय की पिछले साल के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया है जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी. हाईकोर्ट द्वारा इस सर्कुलर को निरस्त करने के बाद दिल्ली के 400 से ज्यादा निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है. इसके अलावा प्राइवेट स्कूल पिछले सत्र 2017-18 की बढ़ी हुई फीस भी अभिभावकों से वसूलने के लिए भी स्वतंत्र होंगे.

अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के पिछले साल के 13 अप्रैल के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है जिसमें फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने अब यह साफ नहीं किया है कि वह इस आदेश को डबल बेंच में चुनौती देगी या नहीं.

दिल्ली के 400 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात कहकर अभिभावकों से पिछले साल जो फीस वसूली थी, अब हाईकोर्ट से आए आदेश के बाद वो भी नहीं लौटानी होगी.

शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल 13 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया था कि प्राइवेट स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए फीस बढ़ाने से रोका जा रहा है. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों को ये भी निर्देश दिए कि वो बढ़ाकर ली गई फीस अभिभावकों को वापस कर दे.

दिल्ली सरकार के इस आदेश के खिलाफ 400 प्राइवेट स्कूलों के संगठनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिस पर उन्हें कोर्ट से पिछले साल मई में ही अंतरिम राहत मिल गई थी और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस आदेश को लागू करने से तब तक के लिए रोक दिया था,जब तक वह इस पर अपना फैसला न सुना दे.

हाईकोर्ट ने स्कूल एक्शन कमेटी की उस दलील को भी मान लिया है जिसमें वह फीस वृद्धि शिक्षा निदेशालय के 17 अक्टूबर 2017 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर कर सकते हैं. इसके आधार पर शिक्षा निदेशालय ने गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. 2017 में शिक्षा विभाग ने तीन आदेशों में फीस बढ़ाने की मंजूरी दी थी.