चुनाव में सौंपे गये दायित्वों का पूरी मुस्तैदी के साथ पालन हो
awdhesh dandotiaमुरैना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने चुनाव कार्य में लगे नोडल अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये कि आचार संहिता लग चुकी है। मतदान 3 नवंबर को होगा एवं मतगणना 10 नवंबर को संपन्न होगी। चुनाव कार्य में गलती नहीं हो, गलती से बचने के लिये नोडल अधिकारियों को आयोग के नवीन निर्देशों को पढऩा होगा वहीं आपके लिये रामबाण होगा। ये निर्देश उन्होंने मंगलवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव से जुड़े नोडल अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर श्री उमेश प्रकाश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल के पाण्डे, आयुक्त नगर निगम श्री अमर सत्य गुप्ता, विधानसभा क्षेत्र जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर सहित उपनिर्वाचन 2020 के लिये चुनाव कार्य के सौंपे गये दायित्वों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि आचार संहिता लगने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पोस्टर बैनर शीघ्र हटाये जायें, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में कई लोकार्पण एवं भूमि पूजन के शिला पटटिकायें लगी होंगी उन्हें ढकने का कार्य किया जाये। इस कार्य के लिये आयुक्त नगर निगम, सीएमओ तथा जनपद सीएमओ अपने अपने क्षेत्रों में प्राथमिकता से करें। कलेक्टर ने कहा कि ईव्हीएम स्टोर प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि चुनाव कार्य के लिये विधानसभावार ईवीएम एवं वीवीपैट तैयार कर स्ट्रॉग रूम में रख दी गई हैं। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर ईवीएम एवं वीवीपैट दिखना नहीं चाहिये। जिन स्टोर में अन्य मशीनें रखी गई हैं वहां चुनाव नियमों के तहत बंद कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि चुनाव की हर गतिविधियों पर आयोग की निगाह रहेगी। इसके लिये जो अधिकारी चुनाव कार्य के दायित्व सौंपे गये हैं वे नियमों के तहत उन्हें पढ़ें और उन पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में ईवीएम मतदान केन्द्रों के अलावा रिजर्व ईवीएम सेक्टर ऑफीसरों को प्रदान की जाती है। वो ईवीएम भी मतदान समाप्ति के बाद तत्काल स्टॉक रूम में अलग से कक्ष में रखी जायेंगी।