पिण्डरई में जिले का पहला कोरोना पॉजीटिव मरीज
चिन्हित क्षेत्र कंटोनमेंट ऐरिया और 3 कि.मी. का क्षेत्र बफर जोन घोषित, जिला प्रशासन मुस्तैद
Syed Javed Ali
मण्डला - जिले के पिण्डरई निवासी मकसूद पिता रियाज की 11 मई 2020 को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के आधार पर मकसूद कोरोना पॉजीटिव पाया गया। मकसूद विगत् दिनों 5 मई को नागपुर से पिण्डरई वापस आया था तथा पिण्डरई के विद्यानगर में अपने चाचा के घर रूका था। उसने बाहर से आने की जानकारी पुलिस को दी थी। मकसूद एवं उसके चाचा सहित परिवार के सभी सदस्यों को उपचार के लिए जिला मुख्यालय लाकर जीएनएम टेंªनिंग सेंटर मंडला में रखा गया है। सभी स्वास्थ्य विभाग की सतत् निगरानी में है। कलेक्टर डॉ. जगदीश चंद्र जटिया ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में प्रावधानित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत् मंडला ग्रामीण क्षेत्र में पाए गए केश के घर की जानकारी मकसूद पिता रियाज उम्र 34 साल, निवासी ग्राम पिण्डरई, तहसील नैनपुर है। उन्होंने ग्राम पिण्डरई में राजेश सोनी के मकान से गीता पति जवाहर के मकान तक कुल 8 मकान, सदस्य संख्या 37 को एपीसेंटर घोषित करते हुए उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट ऐरिया घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इसी प्रकार इससे लगे 3 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया है।
कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेंटाईन में रहना आवश्यक होगा। डॉ. जटिया ने कंटेनमेंट ऐरिया से 2 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत संपूर्ण पिण्डरई ग्राम क्षेत्र का कंट्रोल अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अनिवार्य आवश्यक सुविधाओं के अंतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित कर दिया है।
कंटेनमेंट ऐरिया के लिए सीएमएचओ को निर्देश -
कंटेनमेंट ऐरिया के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विशेष आरआरटी जिसके अंतर्गत एक फिजीशियन, एक एपीडीमियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, माईक्रोबाईलॉजिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखे जायेंगे व मेडीकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडीकल ऑफिसर, एक पैरामेडीकल स्टॉफ, लैब टेक्निषियन तथा डॉक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्टिव प्वाईंट पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जायेगी।
पिण्डरई के समस्त प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश -
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने ग्राम पिण्डरई तहसील नैनपुर में कोरोना मरीज पाए जाने से बीमारी से बचाव एवं रोकथाम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आगामी आदेश तक ग्राम पिण्डरई के समस्त प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने लोगों को अपने घरों मंे रहने की हिदायत दी है।
स्वास्थ्य टीम को महत्वपूर्ण निर्देश -
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एलएचवी, एएनएम, आषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एमपीडब्ल्यू-टीबी एचव्ही) टीम अनुसार एपीसेंटर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रोफार्मा-2 में जानकारी आईडीएसपी नोडल ऑफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समस्त टीम को कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करने एवं कोविड-19 संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे- बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम क्वारेंटाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। जिनको होम क्वारेंटाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) तथा संबंधित के टीआरयूई कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेंटाईन रखना होगा एवं फॉलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रख होगा। कलेक्टर ने आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टे क्टन ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क कर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं टेªकिंग की रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडीकल ऑफिसर, आरआर टीम द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखने के निर्देश दिए हैं एवं समस्त परिवार को फेस मॉस्क उपलब्ध कराते हुए हैंड आईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन करना भी सुनिश्चित करेंगे।