amjad khanशाजापुर। दीपावली पर्व पर अस्थाई रूप से पटाखा विक्रय लाइसेंस जारी करने के लिए कलेक्टर दिनेश जैन ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है। अनुभागीय दंडाधिकारी 4 नवंबर से 26 नवंबर 2020 के लिए विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 के अधीन लाइसेंस जारी करेंगे। पटाखा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में 02 नवंबर तक अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता सकता है। अनुविभागीय अधिकारी कोरोना वायरस कोविड 19 के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन एवं दिशा-निर्देशों का पटाखा विक्रय स्थल पर पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति
पटाखा विक्रय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यापारियों को दीपावली पर्व के दौरान पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के संबध में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य शासन तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। जारी निर्देशों के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि उत्पादन करने वाले पटाखों पर पूर्णत: प्रतिबंध होगा। जबकि रंग एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाले पटाखों पर यह प्रतिबंध लागू नही है। सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर 10 डेसीबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जहां पर लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी 75 डेसीबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किंतु दोनों में से जो भी न्यूनतम हो उसे मान्य किया जाएगा। निजी स्वामित्व की जगह में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 5 डेसीबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों को छोडक़र रात्रि 10 से सुबह 06 के बीच रहवासी इलाकों में वाहनों के या अन्य हार्न बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित है। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के अन्तर्गत दिशा निर्देश का पालन करेंगे।