कैबिनेट ने दी मंजूरी, प्रदेश के पटवारियों को सरकार करेगी नि:शुल्क लेपटॉप प्रदान

कैबिनेट ने दी मंजूरी, प्रदेश के पटवारियों को सरकार करेगी नि:शुल्क लेपटॉप प्रदान
भोपाल, प्रदेश के सत्रह हजार से अधिक पटवारियों को राज्य सरकार नि:शुल्क लेपटॉप प्रदान करेगी। वहीं प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। केन्द्र ने इसे जो संवैधानिक दर्जा दिया है वही राज्य सरकार भी देगी, आयोग में एक अध्यक्ष एक  उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। आयोग अधिकारी को भी बुलाकर निर्देश दे सकेगा। मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को अब लेपटाप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषक कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में छह हजार के साथ राज्य सरकार चार हजार मिलाकर दस हजार रुपए देगी। इसका लाभ 80 लाख किसानों को मिलेगा। सभी को दस हजार रुपए साल का लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार की ओर से इस योजना में हर साल पांच हजार करोड़ रुपए मिल रहा, तीन हजार करोड़ राज्य सरकार देगी। विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा भूमिगत केबल, पाइप लाइन बिछाने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय हुए। गोहद जिला भिंड में 30  बिस्तरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को बढ़ाकर सौ बिस्तर का सिविल अस्पताल बनाने , बरेली में पचास से सौ बिस्तर का, गैरतगंज रायसेन, बदनावर धार, सुसनेर आगरमालवा, इछावर सीहोर, पोरसा जिला मूरैना, सिलवानी जिला रायसेन  में तीस बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पचास बिस्तर के सिविल अस्पताल,  सुल्तानगंज के बेगमगंज का तीस बिस्तर के स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, खरवई विकासखंड सांची, साचेत विकासखंड सांची, प्रतापगढ़ विकासखंड सिलवानी में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना का निर्णय किया गया है। इनके लिए पद भी मंजूर किए। यात्री बसों को टैक्स में छूट का अनुमोदन: प्रदेश में संचालित यात्री वाहनों के एक अप्रैल से 30 अगस्त 2020 तक के टैक्स में पूरी छूट, सितंबर माह के टैक्स में आधी छूट और कर जमा करने की अवधि दस तारीख से बढ़ाकर तीस तारीख की गई है। इसका अनुमोदन आज कैबिनेट ने किया। इसके अलावा ऐसे पुराने वाहन हो संचालित नहीं हो रहे है लेकिन उन पर कर बकाया है तो इसके लिए लागू की गई एकमुश्त भुगतान योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है।