अब प्रदेश में ई अधिकार पुस्तिका में ईकेवाईसी अनिवार्य

अब प्रदेश में ई अधिकार पुस्तिका में ईकेवाईसी अनिवार्य

भोपाल। सरकार द्वारा पिछले ढाई माह से ई अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन बनाई जा रही है, लेकिन  भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर, उज्जैन, देवास और बड़वानी सहित पूरे प्रदेश में लगभग 75 प्रतिशत ई अधिकार पुस्तिका में भूमि स्वामी के फोटो  ही नहीं लगाए गए हैं।

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सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए अब ई अधिकार पुस्तिका में ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ईकेवाईसी होने के बाद भूमि स्वामी को सरकार की योजनाओं का आसानी से लाभ तो मिलेगा ही, वहीं कोई इसका दुरुपयोग भी नहीं कर पाएगा। भूमि स्वामी चाहे तो घर बैठे भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उसे एमपी भूलेख पोर्टल पर अपनी या किसी अन्य की आईडी से भी ईकेवाईसी कर सकते हंै।

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सत्यापित के लिए 7 दिन  
ई अधिकार पुस्तिका सत्यापित करने के लिए पटवारियों को 7 दिन का समय  दिया गया है। अगर इस अवधि में पटवारी भूमि स्वामी के फोटो को सत्यापित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि कृषक का फोटो सही है और उसे पुस्तिका जारी कर दी जाएगी। सरकार के इस आदेश से इस कार्य में पटवारियों की लापरवाही पर ब्रेक लग जाएगा। ऑनलाइन नवीन भू अधिकार पुस्तिका में भूमि स्वामी का फोटो मुद्रित है। यदि संबंधित भूमि का फोटो भूलेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्ध है तो उसे सत्यापित करवाकर नई पुस्तिका पर जारी किया जाएगा।

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