दिव्यांग व्यापारी लूट के आरोपी 24 घंटे में सलाखों के पीछे

बिलासपुर
वारदात के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों के गिरेबान को पकड़ लिया। घटना कोटा क्षेत्र के बेलगहना चौकी अंन्तर्गत लहंगाभाठा स्थित बरभाठा तिराहा के पास शुक्रवार के रात की है जहां व्यापारी को लूटने के बाद आरोपी फरार हो गये थे। गिरफ्तार किए गये आरोपी भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां उन्होंने लूट की घटना कां अंजाम दिया।
इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार की रात में लूट का शिकार हुए व्यापारीअशोक गुप्ता ने अपने साथ हुई लूट के घटना की लिखित में शिकायत में कहा कि बेलगहना निवासी नवीन अग्रवाल के पिकअप से बिलासपुर आया था। बिलासपुर में अपनी किराना दुकान के लिए सामान खरीदा। इस दौरान उसके साथ पिकअप का ड्रायवर रामू सोनवानी भी था, शाम को किराना दुकान का सामान लेकर पिकअप से रात्रि साढे आठ बजे बेलगना लौट आया। रात्रि 9 बजे पिकअप और किराना सामान छोड़कर लूना से घर लहंगाभाठा के लिए रवाना हुआ। लहंगाभाठा तिराहा के पास दो अज्ञात लोगों ने उस पर डंडे से हमला कर उसकी बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 60 हजार नगद के अलावा दो एटीएम कार्ड मोबाइल और जरूरी दस्तावेज भी थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटा एसडीओपी रश्मित चावला के निदे्रशन में बेलगहना पुलिस चौकी की एक टीम बनाकर तफ्तीश करने को कहा गया।
बेलगहना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेहियों की धरपकड़ कर पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पुलिस के हाथों लूट से संबंधी महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। पूछताछ के लिये पुलिस ने जिन संदेहियों को पकड़ा था वह पुलिस सख्ती के आगे टूट गये और जानकारी उगल दी। संदेही श्याम यादव निवासी बेलगहना और दीपक यादव निवासी कृष्णनगर ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया।
आरोपियों ने बताया कि वाएं हाथ से दिव्यांग अशोक गुप्ता को अपने लूना से लहंगाभाठा की तरफ जाते देखा। इसके बाद हम लोगों ने मोटरसायकल से पीछा किया। तेजी से आगे निकलकर हम लोग एक सूनसान जगह में छिप गए। लहंगाभाठा तिराहे के पास अशोक गुप्ता पर डंडा से हमला कर गिरा दिया। काले रंग के बैग को लेकर फरार हो गए।
पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों से लूटपाट किए गए बैग को बरामद किया गया। बैग में रखे गए नगद 60 हजार रूपए,एटीएम कार्ड, मोबाइल और दस्तावेज को भी जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों को आईपीसी की धारा 354 और 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है।