दिल्ली से आए युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव
जिले में कोरोना का छटवा मामला आया सामने
Syed Javed Ali
मण्डला - दिल्ली से आए 21 वर्षीय युवक की 21 जून को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई हैं। यह युवक 18 जून को दिल्ली से रवाना होकर 19 जून को हाथीतारा निवास पहुंचा था, प्रारंभिक जांच के बाद उसे होम क्वॉरेंटाइन किया गया था। युवक ने सर्दी-जुकाम के लक्षण दिखाई देने पर उसका सैंपल 20 जून को कोरोना जांच के लिए भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट 21 जून की रात्रि को पॉजिटिव प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 6 कोरोना के प्रकरण सामने आए हैं जिनमें वर्तमान में 1 एक्टिव प्रकरण है। युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त होते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ तन्वी हुड्डा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्रीनाथ सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी हाथीतारा पहुंचकर क्षेत्र में जरूरी व्यवस्था का जायजा लिया।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी शासन के दिशा-निर्देशानुसार सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ को कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य सर्वे तथा युवक के संपर्क में आए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिलेवासियों से कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है।
हाथीतारा में चिन्हित 200 मीटर क्षेत्र को जिला मजिस्ट्रेट ने कंटेनमेंट किया घोषित -
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने ग्राम हाथीतारा जनपद पंचायत निवास में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की पुष्टि हो जाने के पश्चात् जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, लोकशांति बनाए रखने तथा सोशल डिस्टेसिंग के पालन के उद्देश्य से ग्राम हाथीतारा में बलीराम पिता लक्ष्मण सिंह उद्दे के घर से समनू पिता कंधीलाल के घर तक के 200 मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कंटेनमेंट जोन में सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन, यातायात के किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त ग्राम में दूध, किराना, सब्जी मण्डी, दवा दुकान से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ग्राम हाथीतारा में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने घरों में ही रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।
प्रतिबंध से मुक्त रहेगी ये गतिविधियाँ -
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त प्रतिबंध के कियान्वयन में कुछ गतिविधियों के लिए छूट का प्रावधान किया है जिनमें शासकीय अथवा निजी चिकित्कीय संस्था में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, नगर पंचायत निवास, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डॉकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित कराने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवायें, ग्राम हाथीतारा जनपद पंचायत निवास, तहसील निवास में कंटेनमेंट जोन के निवासियों को भोजन, राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाले शासकीय अमला। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
हाथीतारा क्षेत्र में किया गया सेनिटाईजेशन कार्य -
कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार ग्राम हाथीतारा जनपद पंचायत निवास में कोरोना संक्रमित प्रकरण पाए जाने के पश्चात् क्षेत्र का सेनिटाईजेशन किया गया। नगर परिषद निवास द्वारा ग्राम के घर, दुकान एवं सड़कों को हाईड्रोक्लोराईड केमिकल द्वारा सेनिटाईज किया गया। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए है।