उपचुनाव में दिखेगा कोरोना का असर, कम होंगे समर्थक और वोट

उपचुनाव में दिखेगा कोरोना का असर, कम होंगे समर्थक और वोट
भोपाल, प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे चुनावों पर इस बार कोरोना का असर नजर आएगा। चुनाव आयोग ने इस बार कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। चुनाव में नामांकन जमा करने की सुविधा इस बार आॅनलाईन भी रहेगी वहीं रोड शो के काफिले में वाहनो की संख्या और डोर टू डोर प्रचार में भी काफी कम नेता नजर आएंगे। मतदान के लिए कतार में मतदाताओं के बीच दूरी नजर आएगी वहीं मास्क लगाकर और दस्ताने से ईवीएम की बटन दबाते मतदाता नजर आएंगे। सीईओ और डीईओ की वेबसाईट पर नामांकन फार्म इस बार आॅनलाईन उपलब्ध रहेगा। कोई भी इच्छुक उम्मीदवार इसमें आॅनलाईन आवेदन कर सकेगा और इसको प्रिंट कर रिटर्निंग आफीसर के समक्ष जमा कर सकता है। शपथ पत्र भी आॅनलाईन भरा जा सकेगा। नोटरीकरण के बाद इसे रिटर्निंग आॅफीसर के समक्ष नामांकन फार्म के साथ जमा किया जा सकता है। उम्मीदवार आॅनलाईन मोड के आॅप्शन से सिक्योरिटी एमाउंट जमा कर सकते है। उम्मीदवार के पास ट्रेजरी में कैश जमा करने का विकल्प भी रहेगा। इसके अलावा पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार आॅफलाईन भी फार्म प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय से पूर्व जमा किए जा सकेंगे। नामांकन जमा करने के लिए इस बार उम्मीदवार के साथ पांच की बजाय केवल दो लोग ही जा सकेंगे। नामांकन जमा करने के लिए जाने वाले वाहनों की संख्या भी तीन के बजाय दो कर दी गई है। मतदान से एक दिन पहले मतदान केन्द्र का सेनेटाईजेशन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। हर मतदाता का थर्मल स्केनर से तापमान नापा जाएगा। इर व्यक्ति मास्क लगाकर आएगा। मतदान के लिए लगने वाली कतार में मतदाताओं के खड़े रहने के लिए छह फीट की दूरी पर निर्धारित गोले बनाए जाएंगे। मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को दस्ताने भी दिए जाएंगे। मतदान केन्द्र के प्रवेश स्थल पर निर्वाचकों की थर्मल जांच में पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय के तय मानकों से अधिक तापमान आने पर दूसरी बार जांच की जाएगी और फिर भी तापमान अधिक रहता है तो ऐसे वोटर को टोकन दिया जाएगा और उसे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान के लिए बुलाया जाएगा। कोविड 19 के प्रतिरोधक मापदंडों का पालन कराते हुए ऐसे वोटर से मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए रोड शो में वाहनों के काफिले में दस वाहनों के बजाय पांच वाहन (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) रखे जा सकेंगे। वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच का अंतराल सौ मीटर के बजाय आधा घंटा रखा जाएगा। घर-घर चुनाव प्रचार के लिए इस बार उम्मीदवार सहित पांच से अािधक व्यक्ति नहीं जा पाएंगे। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक बैठकों और रोड शो के लिए एमएचए और राज्य द्वारा जारी निर्देशों के अधीन अनुमति जारी होगी। उपस्थित लोगों की संख्या सार्वजनिक समारोहों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार तय रहेंगे।