4 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

मुरैना
जिला मजिस्ट्रेट मुरैना अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के प्रस्ताव पर 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन चारों आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।     

जिन 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें मुरैना जिले  के थाना सिटी कोतवाली की अमृत वाली गली, संजय काॅलोनी के रवि पुत्र अशोक कंषाना, बाबरखेड़ा फूस का पुरा थाना सरायछोला हाल सिद्धनगर छात्रावास के पीछे वाली गली थाना सिटी कोतवाली के धारा उर्फ इन्द्रभान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह गुर्जर, मस्जिद वाली गली संजय काॅलोनी थाना सिटी कोतवाली के कुलदीप पुत्र रामवीर राठौर और सुजान गली कुलियाना मोहल्ला थाना कोतवाली मुरैना के नसरू उर्फ नशरूद्दीन पुत्र अलीम शाह शामिल है। इन चारों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने इन 4 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है, अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।