लाकडाउन का उल्लंघन, दो इमाम सहित 60 पर केस दर्ज

लाकडाउन का उल्लंघन, दो इमाम सहित 60 पर केस दर्ज
भोपाल, भोपाल में घर में जुम्मे की सामूहिक नमाज़ अदा करने पर पुलिस ने दो इमाम सहित 60 पर केस दर्ज की है. मस्जिद  में एंट्री ना मिलने पर ये लोग एक घर में इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ रहे थे. पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 188, 269, 270 ipc के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि तलैया स्थित जैनब मस्जिद इस्लामपुरा में इमाम और मोअज्जिज एवं करीब 30 अन्य लोग रात की नमाज अता कर रहे हैं। पुलिस ने पहले अपने स्तर पर मामले की पुष्टि कराई। इसके बाद मस्जिद पहुंचे। इमाम समेत करीब 30 लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर केस दर्ज कर लिया। दूसरी घटना भी गुरुवार रात टीलाजमालपुरा में सामने आई। यहां मस्जिद में तो नहीं, बल्कि यहां की एक मस्जिद का इमाम शाहिद नासिर अपने घर में 25 से 30 लोगों के साथ नमाज अता कर रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निसार सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए पूरे देश में लॉक डाउन और भोपाल में कर्फ्यू है. मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं और मस्जिदों में बाहरी लोगों के नमाज़ अदा करने पर रोक है.इस संबंध में गुरुवार को ही भोपाल में शहरकाज़ी ने ऐलान किया था. जुम्मे की नमाज़ भी घर में ही अदा करने का आदेश था. इसका मक़सद यही था कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग एक जगह इकट्ठा ना हों. इसके बावजूद भोपाल में एक घर में इबादतगार इकट्ठा हुए और जुम्मे की नमाज़ अदा की. ये मामला टीला जमालपुरा इलाके का है. पुलिस को खबर लगते ही उसने मकान में नमाज़ अदा करने वाले शाहिद सहित करीब 25-30 लोगों पर FIR दर्ज की है. पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा धारा 188, 269, 270 ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है. गश्त में नमाज़ का पता चला टीला जमालपुरा में पुलिस जब इलाके में गश्त कर रही थी उसी दौरान उसने देखा कि एक घर में सामूहिक रूप से 25 से लेकर 30 लोग नमाज अदा कर रहे हैं. शहर काजी के ऐलान के बाद पुलिस ने हर थाना क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर घर के अंदर ही नमाज अदा करने की समझाइश दी थी. इसके बावजूद भी इलाके में रहने वाले शहीद ने 25 से 30 लोगों को अपने घर में बुलाकर सामूहिक नमाज अदा कराई. अब तक 61 केस लॉकडाउन और कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने पर भोपाल ज़िले में अब तक कुल 61 केस दर्ज किए गए हैं.इनमें से गुरुवार देर रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं. 22 मार्च से आज तक धारा 188, 269, 270ipc एवं धारा 51 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत कुल 61 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं. इनमें सरकारी आदेश का उल्लंघन कर दुकान खोलने, बेवजह रोड पर घूमने, सामूहिक नमाज़ अदा करने, दुकान के सामने भीड़ और सोशल डिस्टेंस का पालन न करना शामिल है. गुरुवार को ऐलान गुरुवार को ही भोपाल शहरकाज़ी ने जुम्मे की नमाज़ घर में ही करने की अपील की थी. उससे पहले वो बाकी दिनों में भी मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा ना करने का ऐलान कर चुके थे. शहरकाज़ी के हवाले से ताजुल मसाजिद में एक नोटिस लगाया गया था. इसमें कहा गया था कि ताजुल मसाजिद सहित प्रदेश की हर मस्जिद में अगले आदेश तक नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी. लोग मस्जिद की अजान सुनकर अपने घर पर ही नमाज़ पढ़ें.