बलात्कारी को 10 साल का सश्रम कारावास के साथ बीस हजार का जुर्माना

बलात्कारी को 10 साल का सश्रम कारावास के साथ बीस हजार का जुर्माना
मंदसौरः- न्यायालय विषेष न्यायाधीष महोदय (एट्रोसिटी) एक्ट मंदसौर, अनीष कुमार मिश्रा ने एक निर्णय में आरोपी दीपक पिता रणछोड सुतार, निवासी-ग्राम गुरान, थाना सावेर, जिला इंदौर, हा.मु.व्यास मोहल्ला सीतामउ, जिला-मंदसौर को बलात्कार के मामले में धारा 363, 376 (2-एन),भा.द.वि. व एस.सी./एस.टी.एक्ट. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000/-बीस हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है । [caption id="attachment_6" align="alignnone" width="300"] bhavtarini[/caption] विषेष लोक अभियोजक भगवानसिंह चैहान ने बताया कि, 04 नवंबर 2017 को एक 14 वर्षिय बालिका परिजनों के साथ पषुपतिनाथ मंदिर में मेला देखने आयी थी, इसी दौरान आरोपी दीपक सुतार बालिका को बहला फुसलाकर, बस में बिठाकर भाट पचलाना ले गया, उपरान्त परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर वायी, जिस पर से पुलिस थाना शहर कोतवाली,मंदसौर ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस ने भाट पचलाना से आरोपी को गिरफतार किया। इस दोरान आरोपी बालिका को जान से मारने की धमकी देता रहा था, उसके साथ बलात्कार किया। न्यायालय में अभियोजन की और से 12 गवाहों के कथन करवाए गए। न्यायालय ने गवाहों के कथनों पर विष्वास करते हुए आरोपी दीपक सुतार को बलात्कार के मामले में उपरोक्त धाराओं में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी भगवान सिंह चैहान विषेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।