rafat aliभिण्ड। औषधि निरीक्षक आकांक्षा गरुड़ द्वारा मौ कस्बा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान एस.आर मेडीकल स्टोर, प्रोपराइटर रिंकू पवैया पर कार्यवाही की गई। विगत दिनों में की गई कार्यवाही के दौरान इसी मेडीकल स्टोर को बिना प्रोपराईटर एवं फार्मास्टि की गैर उपस्थित में मेडीकल चलाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
औषधि निरीक्षक के पुन: निरीक्षण पर उक्त मेडीकल खुला पाया गया इस बार भी संस्था प्रोपराईटर एवं फार्मासिस्ट गैर मौजदगी के कारण कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये मेडीकल स्टोर को सील्ड करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई कारण बताओ सूचना पत्र के संतोषजनक जबाव न पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
वही दूसरी ओर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला भिण्ड के द्वारा निर्देश में महादेव मेडीकल स्टोर, प्रो. धर्मेन्द्र सोनी, की दुकान मौके पर बंद पाई गई जिस पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क किया गया कि वे तत्काल मेडीकल स्टोर पर आकर अपने मेडीकल स्टोर का भौतिक सत्यापन कराऐं इसके उपरांत समस्त घटनाक्रम को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं एसडीएम गोहद के समक्ष रखा गया।
पुलिस बल एवं स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जनहित को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन होने तक मेडीकल स्टोर को सील्ड किया गया। वहीं जिले में अन्य जिन पर पूर्व में जिन कार्यवाही प्रस्तावित हुई चार औषधि संस्थानों आकांक्षा मेडीकल स्टोर भिण्ड, माधुरी फार्मासिटीकल्स मालनपुर, एसआर मेडीकल स्टोर, मौ, स्वीफ्ट स्टार मेडीकल ऐजेंसी भिण्ड पर औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये अनियमितता पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया है। इनका जबाव न आने पर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. अजीत मिश्रा ने बताया कि औषधि प्रशासन अमले द्वारा इसी तरह गहन निरीक्षण सम्पूर्ण जिले में किया जायेगा। एवं ऐसे औषधि संस्थान जहां पर अनियमितता बरती जा रही हैं उन पर कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।