शाम 4 से 5 बजे तक होगी अत्यावश्यक आपराधिक मामलों में जमानत आवेदनों की सुनवाई

शाम 4 से 5 बजे तक होगी अत्यावश्यक आपराधिक मामलों में जमानत आवेदनों की सुनवाई

शाम 4 से 5 बजे तक होगी अत्यावश्यक आपराधिक मामलों में जमानत आवेदनों की सुनवाई

न्यायाधीशों को सुनवाई के लिए न्यायालय में उपस्थित होने तिथिवार आदेश जारी

mandla-hearing-of-bail-applications-in-urgent-criminal-cases-will-be-held-from-4-to-5-pm Syed Javed Ali मंडला - लाॅकडाउन के दौरान अत्यावश्यक आपराधिक मामलों में जमानत आवेदनों की सुनवाई एवं निराकरण के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर सी वाष्र्णेय द्वारा न्यायाधीशों को न्यायालय में उपस्थित होकर सुनवाई करने के लिए तिथिवार आदेश जारी किये गये हैं। लाॅकडाउन के दौरान अत्यावश्यक आपराधिक मामलों में जमानत आवेदनों की सुनवाई अपरान्ह 4 से 5 बजे तक की जायेगी। इस संबंध में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी विशाल शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 26 से 28 मार्च तक विशेष न्यायाधीश आर पी सिंह, 29 से 31 मार्च तक प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार मिश्रा, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश कसेर, 4 से 7 अप्रैल तक तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन कुमार पांचाल, 8 से 10 अप्रैल तक चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति प्रीति श्रीवास्तव एवं 11 से 14 अप्रैल तक पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार निनामा अपने स्टाॅफ के साथ न्यायालय में उपस्थित रहकर अत्यावश्यक आपराधिक मामलों में जमानत आवेदनों की सुनवाई एवं निराकरण की कार्यवाही सम्पादित करेंगे। इसी प्रकार जमानत, रिमाण्ड धारा 164 द.प्र.स. के अंतर्गत कथन, माननीय उच्च न्यायालय के जमानत आदेश आदि संबंधी अन्य अत्यावश्यक कार्य के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है। आदेश के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति शोभना गौतम की 26 मार्च से 28 मार्च, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल एवं 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के लिए ड्यूटी लगाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद कुमार चैधरी की 29 से 31 मार्च, 4 से 7 अप्रैल एवं 12 से 14 अप्रैल तक कि लिए ड्यूटी लगाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास उमेश कुमार सोनी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नैनपुर लोकेश तारान की 26 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए ड्यूटी लगाई गई है। उक्त न्यायिक अधिकारी नियत तिथियों में शाम 4 से 5 बजे तक न्यायालय में अपने स्टाॅफ सहित उपस्थित रहकर अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे।