निर्वाचन आयोग ने चुनाव में स्टार प्रचारकों को लेकर जारी की गाइडलाइन 

निर्वाचन आयोग ने चुनाव में स्टार प्रचारकों को लेकर जारी की गाइडलाइन 
लखनऊ, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान होने वाले निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी, नैतिक तथा सुरक्षित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से स्टार प्रचारकों के मानक को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / प्रदेश स्तरीय दलों के स्टार प्रचारकों के लिए अधिकतम सीमा 40 के स्थान पर 30 और अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के लिए यह सीमा 20 के स्थान पर अधिकतम 15 होगी। स्टार प्रचारकों की सूची सौंपे जाने की अवधि अधिसूचना की तिथि से सात दिनों के स्थान पर उसे बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई। सुरक्षा के दृष्टिगत स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार प्रारम्भ करने के न्यूनतम 48 घंटे पूर्व जिला निर्वाचन प्राधिकारी से प्रचार की अनुमति के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग के निर्देशों को उपचुनाव होने वाले जिलों अमरोहा, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, देवरिया और जौनपुर के रिटर्निंग आफिसर / सहायक रिटर्निंग आफिसर और निर्वाचन से जुडे सभी को जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।