राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर छात्रावास अधीक्षक दण्डित

राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर छात्रावास अधीक्षक दण्डित
jay prakash rai टीकमगढ़, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत अग्रवाल ने राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर हरीश साहू अधीक्षक बालक छात्रावास आदिम जाति विभाग निवाड़ी को दण्डित किया है। ज्ञातव्य है कि राजेन्द्र दुबे निवासी निवाड़ी द्वारा इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई थी, कि हरीश साहू अधीक्षक बालक छात्रावास आदिम जाति विभाग निवाड़ी के द्वारा राजनैतिक पार्टी भाजपा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जो अवैधानिक है। उक्त शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफीसर 46-निवाड़ी से कराई गई, जिसमें उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन 26 अक्टूबर 2018 को प्रस्तुत किया गया है, उक्त जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, कि हरीश साहू अधीक्षक शासकीय सेवक है, जो राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने का उल्लेख किया गया है। इसलिये उक्त शासकीय सेवक का कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है। [caption id="attachment_6" align="aligncenter" width="353"] bhavtarini[/caption] अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर-46 निवाड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत अग्रवाल द्वारा अनुशीलन किया गया, एवं उनके प्रतिवेदन से सहमत होते हुये हरीश साहू अधीक्षक बालक छात्रावास आदिम जाति विभाग निवाड़ी का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम के प्रतिकूल है, इसलिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत हरीश साहू की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर लघु शास्ति के दण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही हरीश साहू अधीक्षक बालक छात्रावास आदिम जाति विभाग निवाड़ी को उक्त संस्था से हटाकर कलेक्टर कार्यालय निवाड़ी में तत्काल प्रभाव से संलग्नीकृत किया गया है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएलओ दंडित टीकमगढ़, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में निलंबित सहायक अध्यापक, प्रा.शा. रामगढ़ तहसील जतारा रामसेवक अहिरवार को बीएलओ पद पर रहते हुये निर्वाचक नामवली में अनियमिततायें बरतने के कारण आरोप पत्रादि जारी किये गये। श्री अहिरवार द्वारा प्रस्तुत उत्तर का परिशीलन किया गया जो समाधान कारक नहीं पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार जतारा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में बीएलओ द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम जोडऩे, संशोधन, निरसन आदि की कार्रवाई में अनियमिततायें की जाना प्रतिवेदित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत रामसेवक अहिरवार (बीएलओ) सहायक अध्यापक प्रा.शा. रामगढ़ तहसील जतारा की दो वार्षिक वृद्धियां असंचई प्रभाव से रोकी जाकर अपचारी कर्मचारी को निलंबन से बहाल किया जाकर प्रकरण की कार्रवाई नस्तीबद्ध की गयी है।