राजधानी भोपाल में 31 मार्च तक शहर लॉक डाउन

राजधानी भोपाल में 31 मार्च तक शहर लॉक डाउन
भोपाल। राजधानी में कोरोना वायरस की दस्तक हो गई है। रविवार को यहां दो मामले सामने आए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाली 26 साल की युवती में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। शनिवार रात उसके सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए थे। रविवार दोपहर 12 बजे आई जांच रिपोर्ट में उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है।इसके बाद उसे एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। corona इस सूचना के बाद राजाभोज एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया है। राजाभोज एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की एक और संदिग्ध मिली है। युवती को उपचार के लिए जेपी हॉस्पिटल भेजा गया है जहां उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा। यह युवती इंडिगो एयरलाइंस की बेंगलुरु फ्लाइट से भोपाल पहुंची थी। उसने बेंगलुरु से भोपाल तक का फ्लाइट से सफर किया था। राजाभोज टर्मिनल पर चेकअप के दौरान युवती में मिले कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना का मरीज मिलने के बाद कलेक्टर ने 31 मार्च की रात 12 बजे तक के लिए शहर को लॉक डॉउन कर दिया है। इस दौरान किसी को भी शहर में घुसने व घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, किराना व सब्जी की दुकानें खुलेंगी लॉक डाऊन के दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सड़क, रेल समेत किसी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आने में रोक लगा दी गई है। हालांकि, किसी तरह की इमरजेंसी को देखते हुए विमान सेवाओं पर रोक नहीं है। लॉक डाउन के दौरान शहर के सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका व पंचायत खुलेंगे। इसके आदेश कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जारी कर दिए है। शताब्दी से भोपाल आई थी कोरोना की मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित मिली युवती लंदन में एलएलएम की पढ़ाई करती है। वह लंदन से 17 मार्च को दिल्ली पहुंची थी। 18 मार्च की सुबह शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल आई थी। शताब्दी एक्सप्रेस में उसके साथ उस कोच में 22 और यात्री थे। रेलवे से इनकी सूची मांग कर सभी से उन्हें घर में ही अलग रखने को कहा जा रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस से युवती से साथ आए उसके भाई के स्वाब सैंपल की भी जांच कराई गई थी, जो निगेटिव आई है। उसके व उसके पिता के संपर्क में आने वाले परिजन को भी अलग रहने (आइसोलेट) को कहा गया है। यह सेवाएं मिलेंगी लॉक डाऊन के दौरान मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दूध, सांची पॉलर, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च तक घरों से ही काम करेंगे कर्मचारी अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन केके सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी शासकीय कार्यालयों के कर्मचारी 31 मार्च तक घरों से ही काम करेंगे। इसे उनकी कर्तव्य अवधि माना जाएगा। संबंधित विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।