पंचायत चुनाव: उम्मीदवारों को परेशान करेगा बिजली बिल का 'नोड्यूज', पहले से कर लें तैयारी

पंचायत चुनाव: उम्मीदवारों को परेशान करेगा बिजली बिल का 'नोड्यूज', पहले से कर लें तैयारी

भोपाल। प्रदेश मे सोमवार 13 दिसंबर 2021 से पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रथम और द्वितीय चरण के लिए नामांकन दाखिल होने शुरू हो गए। नामांकन पत्र के साथ कोई शुल्क बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। यानी विभिन्न टैक्स भुगतान के साथ बिजली के नोड्यूज भी जरूरी है।  इन चुनावों में बिजली का बिल ना भरने वाले उम्मीदवार अयोग्य रहेंगे।

फार्म के साथ नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे

पहले और दूसरे चरण के लिए पंचायती चुनाव में नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। इस फॉर्म को भरने के लिए पंच पद के उम्मीदवार को 400 रू, सरपंच पद के उम्मीदवार को 2000 रू, जनपद पंचायत के उम्मीदवार को 4000 रू और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 8000 रू राशि जमा करनी होगी। एससी,एसटी, ओबीसी और महिलाओं से आधी राशि ली जाएगी। पंचायत का चुनाव लड़ने वाली हर प्रत्याशी को फार्म के साथ-साथ पंचायतों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर भी लगाने होंगे।

...तो नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा

अगर किसी भी व्यक्ति का नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लगता है तो उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। यह नो ड्यू सर्टिफिकेट पूर्व के वित्त वर्ष तक का होगा। इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने साफ कहा है कि सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नामांकन फार्म के साथ संबंधित बिजली कंपनी का नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी देना होगा। यानी किसी व्यक्ति का बिल बकाया है तो वह बिना बिल जमा करे और संबंधित कंपनी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिए पद के लिए नामांकन भरने के अयोग्य होगा।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर

नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी छह माह पहले तक की राशि तक के संबंध में देना होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर है और यह 23 दिसंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्हों का भी आवंटन किया जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो पहले चरण के लिए 6 जनवरी और दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा।