खरगापुर भाजपा विधायक राहुल लोधी की विधायकी शून्य
मतदान धांधली और नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगाए थे
जबलपुर/टीकमगढ़। जबलपुर हाइकोर्ट ने टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा से भाजपा विधायक व पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है।
लगाए सभी आरोप सही पाए गए
दरअसल, कांग्रेस कैंडिडेट चंदा सिंह गौर ने एक याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने चुनाव में वोटिंग के वक्त धांधली और नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगाए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने राहुल सिंह लोधी पर लगे सारे आरोपों को सही पाया। और उन्होंने राहुल सिंह लोधी की विधायिकी शून्य कर दी।
मिल रहे सभी लाभ रोके
आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप
चुनाव याचिकाकर्ता 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर की ओर से भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार जाने के अलावा सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। यही नहीं पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी चंदा सिंह गौर को भुगतान न किए जाने का भी आरोप लगाया गया था।
हाई कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर करने को लेकर तल्ख टिप्पणी की। इस रवैये को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-134 का उल्लंघन निरुपित किया।
निर्वाचन अधिकारी पर भी कार्रवाई
हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर भी कार्रवाई की है। कोर्ट ने डीएम को अगली बार चुनावी ड्यूटी से अलग रखने को कहा है। मामले में अधिकता राजमणि मिश्रा ने पैरवी की।