तत्कालीन सीईओ, एसडीओ और सब इंजीनियर सहित 7 को सश्रम कारावास की सजा

तत्कालीन सीईओ, एसडीओ और सब इंजीनियर सहित 7 को सश्रम कारावास की सजा
amjad khan शाजापुर। जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ, आरईएस विभाग के एसडीओ, सब इंजीनियर, पंचायत समन्वयक, सरपंच और सचिव को 2-2 साल के सश्रम कारावास तथा 2 लाख 60 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सचिन रायकवार ने बताया कि आरोपी तत्कालीन जनपद पंचायत के सीईओ सुनील खत्री, आरईएस विभाग के एसडीओ अशोककुमार मेहरे, सब इंजीनियर यशवंतसिंह कराड़ा, पंचायत समन्वयक मकसूदएहमद कुरैशी, सरपंच भंवरलाल तथा सचिव सुरेन्द्रसिंह परिहार ने वर्ष 2008-2009 में एनआरईजीएस अंतर्गत ग्राम पंचायत बाईहेड़ा में ग्राम बाईहेड़ा से सतगांव तक 15 किमी लंबाई की सडक़ निर्माण किया गया था। एडीओपी सचिन रायकवार ने बताया कि उक्त सडक़ निर्माण में शासन के नियमानुसार सडक़ निर्माण कार्य शत प्रतिशत जॉब कार्ड धारी परिवार के व्यस्क सदस्य तथा कम से कम 1/3 महिलाओं को लगाया जाना था तथा जेसीबी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाना था और मजदूरों को भुगतान के पश्चात मस्टरों की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु भुगतान के 7 दिवस में उपलब्ध कराई जानी थी। लेकिन आरोपियों ने शासन के नियमों का पालन नहीं करते हुए उक्त सडक़ निर्माण कार्य में शासन को रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाते हुए स्वयं अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया था। वहीं मामले में आरोपियों ने 8 मजदूरों को बैंक खाते खुलवाकर हजारों रुपयों की राशि डाली थी और शेष किसी भी मजदूर के खाते नहीं खुलवाए गए थे जो शासन के आदेशों और निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करना था और आरोपियों ने 8 मजदूरों के खातों में डाली गई राशि भी स्वयं ही निकाल ली थी। उक्त भ्रष्टाचार की सूचना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन को मिलने पर आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिक जांच पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया जिस पर न्यायालय ने 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सचिन रायकवार ने बताया कि अरोपी तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ सुनील खत्री, आरईएस विभाग के एसडीओ अशोककुमार मेहरे को विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट द्वारा पूर्व में साल 2008-09 में ग्राम मेंहदी से ग्राम छायन की सडक़ निर्माण कार्य में 179675/-रू के तथा वर्ष 2008.-09 में ही ग्राम मउ से ग्राम सामगी तक के मिट्टीकृत सडक़ निर्माण कार्य में 209607/-रू के भ्रष्टाचार एवं आपराधिक पडयंत्र में भी दंडित किया जा चुका है।