विकास दुबे के भतीजे अमर की पत्नी खुशी दुबे को अभी रहना होगा जेल में, 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ी

विकास दुबे के भतीजे अमर की पत्नी खुशी दुबे को अभी रहना होगा जेल में, 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ी

कानपुर 
कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब उसके खिलाफ 17 धाराओं में मुकदमा चलेगा। उसे माती कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने संशोधित धारा के तहत रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पुलिस की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उसे जिन धाराओं में जेल भेजा गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया है। विवेचना के दौरान वह और अपराधों में भी दोषी पाई गई है लिहाजा धाराएं बढ़ाई गई हैं। इससे पहले अमर की पत्नी को बलवा, हत्या का प्रयास, हत्या, डकैती, षड्यंत्र रचना, चोरी की गई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना और 7 सीएलए में जेल भेजा गया था।

अब किन धाराओं में चलेगा मुकदमा 
धारा 147, 148, 149 (बलवा), 504 (धमकी देना), 506 (जान से मारने की धमकी देना), 353 (लोक सेवक पर सरकारी कार्य करते समय हमला करना), 332 (लोकसेवक को जानबूझकर गम्भीर चोट पहुंचाना), 333(लोक सेवक को घोर क्षति पहुंचाना), 307 (जान से मारने का प्रयास), 302 (हत्या), 412 (चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से पाना), दफा 34(एक या उससे अधिक लोगों का आपराधिक घटना कारित करना), 7 सीएलए, 3/4 विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा चलेगा।पुलिस ने डकैती की धारा 395 हटा दी है। उसकी जगह धारा 396 जोड़ी है जिसके अनुसार डकैती के दौरान हत्या कर देना होता है। 

वकील ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट 
बचाव पक्ष के वकील शिवाकांत दीक्षित ने नाबालिग के पिता की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आपत्ति जताई। उन्होंने अमर की पत्नी के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के कानूनों के उल्लंघन होने का हवाला दिया है। इस पर कोर्ट ने पुलिस से दो दिन में रिपोर्ट मांगी है। शिवाकांत ने बताया कि उनकी नाबालिग से मुलाकात भी हुई है और उसने केस में कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं जो पहले पुलिस की लिखापढ़ी में कहीं नहीं आई। बता दें कि अमर दुबे से नाबालिग की शादी 29 जून को हुई थी और 2 जुलाई की देर रात बिकरू में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी।